Income Tax Return Due Date : ITR की नई Deadline 15 सितंबर, जानिए वजह और नियम
Taji news: CBDT ने Income Tax Return Due Date की final घोषणा कर दी गई है। अब ITR Filing की नई अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक है। जानें Income Tax Due Date बढ़ाने की वजहें और जरूरी नियम ।
Income Tax Return Due Date Extension 2025
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए Income Tax Return Due Date का ऐलान किया है। अब जिन व्यक्तिगत करदाताओं (Individual Taxpayers) ने और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) का ऑडिट जरूरी है की वे अपनी ITR 15 सितंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। इससे पहले इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तक थी। ऑडिट कराने वाले टैक्सपेयर्स के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तक थी ।
Income Tax Due Date क्यों बढ़ाई गई?
इस साल टैक्स पेशेवरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कई चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाया है। इन्हीं कारणों से CBDT ने तिथि बढ़ाने का फैसला लिया गया हैं :
Portal Glitches – ई-फाइलिंग पोर्टल पर बार-बार एरर कि समस्याओं का सामना और लॉगिन फेल और ITR अपलोड की समस्या बढ़ने के कारण।
Data Mismatch – AIS और Form 26AS के बीच काफी अंतर, जिससे टैक्स क्रेडिट मिलान करना मुश्किल हो रहा हैं ।
Delayed Forms – नए ITR फॉर्म और यूटिलिटी समय पर उपलब्ध न होना जैसी समस्या ।
नई रिपोर्टिंग फॉर्मेट – ICAI द्वारा बदले गए डिस्क्लोजर फॉर्मेट ने अनुपालन का बोझ बढ़ाया जाना ।
27 मई 2025 को CBDT ने एक सर्कुलर जारी कर छह हफ्ते की राहत दी।
Income Tax Return Late Filing से नुकसान
अगर आप 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं करते, तो ये नुकसान हो सकते हैं:
- लेट फीस (Section 234F)
- इंटरेस्ट (Sections 234A, 234B, 234C)
- लॉस कैरी-फॉरवर्ड का मौका खोना