डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स पर झटका! अदालत ने बताया गैरकानूनी, लेकिन ट्रंप बोले- "हटाए गए तो देश होगा बरबाद "

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर उनके लगाए गए नए टैरिफ हटे तो यह देश को आर्थिक रूप से कमजोर कर देगा। ताज़ा फैसले में अमेरिका कि अदालत ने इन टैरिफ़ को अवैध बताया है। पूरी खबर पढ़ें Taji news पर।

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ट्रंप का बड़ा बयान – "टैरिफ हटे तो अमेरिका कमजोर होगा"

अमेरिका के  राष्ट्रपति Donald Trump ने शनिवार को  अपने भाषण में कहा कि उनके  द्वारा लगाए गए सभी टैरिफ़ (आयात शुल्क) जारी रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वे इन्हें हटाया गया, तो यह देश के लिए "विनाशकारी" होगा।

यह बयान उस समय आया था जब अमेरिकी फेडरल अपील्स कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए कई टैरिफ़ को गैरकानूनी करार दिया। हालांकि, अदालत ने भी फिलहाल इन्हें लागू रहने दिया है, ताकि ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके।

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म Truth Social पर लिखा

"अगर टैरिफ हटे तो यह अमेरिका को आर्थिक रूप से कमजोर कर देगा। अमेरिका अब किसी भी प्रकार कि अनुचित ट्रेड डील्स और झूठे व्यापारिक अवरोधों को बर्दाश्त नहीं करेगा।"



ट्रंप रूल और विदेशी नीति पर असर


ट्रंप ने साफ - साफ कहा कि टैरिफ ही उनकी सरकार का सबसे बड़ा हथियार है जिससे अमेरिकी किसानों, कामगारों और 'Made in America' कंपनियों की रक्षा की जा सकती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले नेताओं की "लापरवाही" के वजह से अमेरिका को घाटे में डाल दिया था।


दरअसल, Trump forginer NITI (विदेशी नीति) के तहत, उन्होंने अप्रैल 2025 में उन सभी देशों पर 50% तक के टैरिफ़ लगा दिए थे, जिनसे अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट था। बाकियों पर 10% का बेसलाइन टैक्स लगाया गया। कुछ देशों ने दबाव में झुककर ट्रंप की शर्तें मान लीं, जबकि बाकी पर और भारी टैरिफ़ लगाया गया।



अदालत का फैसला – ट्रंप की शक्तियां सीमित


अमेरिकी संविधान के अनुसार, टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है। लेकिन समय के साथ राष्ट्रपतियों को यह ताकत दी गई है। ट्रंप ने इसी छूट का उपयोग करते हुए 1977 International Emergency Economic Powers Act के तहत ट्रेड डेफिसिट को "राष्ट्रीय आपातकाल" घोषित किया और व्यापक टैरिफ लगा दिए।


लेकिन कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने अपनी सीमा से आगे बढ़कर "लगभग असीमित अधिकार" का दावा किया, जो संविधान के खिलाफ है। हालांकि, अदालत ने तुरंत टैरिफ हटाने का आदेश नहीं दिया, जिससे ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिल गया हैं ।


क्या होगा अब ट्रंप के टैरिफ़ का?


1. अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी टैरिफ को अवैध ठहराया, तो अमेरिका को अब अरबों डॉलर के आयात शुल्क वापस करने पड़ सकते हैं।

2. ट्रंप के इस पूरी ट्रेड नीति पर सवाल खड़े हो जाएंगे।

3. विदेशी देशों को भी अमेरिका के दबाव का सामना करने में आसानी होगी।

4. इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा क्योंकि जुलाई तक टैरिफ से 159 अरब डॉलर की कमाई पूरा हो चुकी थी।


ट्रंप की चेतावनी


ट्रंप ने कहा –

"अगर यह कोर्ट का फैसला कायम रहा, तो यह अमेरिका को पूरी तरह बरबाद कर देगा। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में यह लड़ाई जीतेंगे।"


FAQs


Q1. डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ क्यों लगाए थे?

दोनाल ट्रंप का कहना हैं कि आयात शुल्क से अमेरिकी कामगारों, किसानों और कंपनियों को सुरक्षा देगा और देश को मजबूत बनाएगा।


Q2. अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को क्यों गैरकानूनी बताया?

कोर्ट का कहना है कि ट्रंप ने 1977 के आपातकालीन कानून का दुरुपयोग किया और अपनी शक्ति की सीमा पार कर डाला हैं ।


Q3. क्या अब टैरिफ तुरंत हट जाएंगे?

नहीं, अदालत ने फिलहाल टैरिफ लागू रहने दिए हैं ताकि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें।


Q4. टैरिफ से अमेरिका को कितना फायदा हुआ है?

अभी जुलाई तक अमेरिका ने टैरिफ से 159 अरब डॉलर कमाए, जो पिछले साल से दोगुना है।


Q5. आगे क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट भी ट्रंप के खिलाफ फैसला देता है?

अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी टैरिफ कानून को गैरकानूनी ठहराया, तो अमेरिका को अरबों डॉलर लौटाने पड़ेंगे और ट्रंप की ट्रेड रणनीति भी कमजोर पड़ जाएगी।

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